नाबालिग से सिर में बाम लगवाने के बहाने ले गया अपने घर और दिया दुष्कर्म की घटना को अंजाम
रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर के प्रभारी दिवाकर मिश्रा ने बताया कि रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत आरोपी जज खान उर्फ राजू पिता शब्बीर खान जब 18 वर्ष का था तब उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हुआ था।कुत्तों के काटने पर महिला पहुंची थाने, मालिक के खिलाफ FIR कर जांच में जुटी पुलिस
वर्तमान में वह 48 वर्ष का है और उसके रावणभाठा निवासी के पते पर विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा वर्ष 1990 में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह जगह बदल-बदल कर रह रहा था।SBI ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, अब Debit Card पर भी मिलेगी EMI की सुविधा, ऐसे उठाए लाभ
7 अक्टूबर को उपनिरीक्षक एसके शुक्ला, प्रधान आरक्षक राजेंद्र रायकवार एवं आरक्षक ओमप्रकाश मिश्रा की टीम ने उसके निवास स्थान एवं आसपास पतासाजी कर आरोपी जज खान उर्फ राजू को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।