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रायपुर

IPS GP Singh को राज्य सरकार ने किया बहाल, इस मामले को लेकर दर्ज हुई थी FIR, अब डीजी पद की दौड़ में भी हुए शामिल

IPS GP Singh: केंद्र सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी एडीजी जीपी सिंह को बहाल कर दिया है। गुरुवार को गृह विभाग की ओर से उन्हें फिर से सेवा में लेने का आदेश जारी किया गया।

रायपुरDec 20, 2024 / 09:16 am

Khyati Parihar

IPS GP Singh
IPS GP Singh: भारतीय पुलिस सेवा 1994 बैच के अधिकारी जी.पी. सिंह को बहाल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया है। इसमें अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत भारत सरकार गृह मंत्रालय दिल्ली का हवाला दिया गया है।
साथ ही बताया गया है कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर जनहित में सेवानिवृत्त किया गया था। राज्य सरकार द्वारा बहाली का आदेश जारी करने पर 20 जुलाई 2023 से सभी सेवा का लाभ मिलेगा। साथ ही वह पीएचक्यू में अपनी उपस्थिति दर्ज कर ड्यूटी ज्वाइन कर सकेंगे।

डीजी की रेस में शामिल हो सकते हैं

जीपी सिंह फिर से अपनी सर्विस में लौट आए हैं। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी एडीजी जीपी सिंह को बहाल कर दिया है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग समेत कई केस दर्ज किए गए थे जिसके उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने याचिका लगाई थी। नौकरी में वापसी के बाद माना जा रहा है कि जीपी सिंह डीजी की रेस में शामिल हो सकते हैं।

IPS GP Singh: जारी हुआ आदेश

IPS GP Singh
IPS GP Singh

जीपी सिंह के सेवानिवृत्त से लेकर अब तक क्या हुआ?

20 जुलाई 2023: गुरजिंदर पाल सिंह को सेवा से सेवानिवृत्त किया गया।
30 अप्रैल 2024: CAT ने उनकी सेवा बहाली का आदेश दिया।
23 अगस्त 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने CAT के आदेश को बरकरार रखा।
10 दिसंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की विशेष अनुमति याचिका (S.L.P.) खारिज की।
12 दिसंबर 2024: भारत सरकार ने उनकी सेवा बहाली का आदेश जारी किया।
19 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्स्थापन का आदेश जारी किया।

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