यह भी पढ़ें : BJP समर्थक जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ उठाई आवाज, इन बातों पर जताया विरोध, देखें VIDEO सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं उपमहाधिवक्ता संदीप दूबे ने कहा कि जो अभियुक्त प्रकरण में पिछले कई सालों से पेशी मे उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनकी जमानत को निरस्त किया जाए। उपस्थित नहीं होने का कारण बीमारी बताने पर जिला मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट पेश करने का आवेदन प्रस्तुत किया था।
यह भी पढ़ें : शातिर चोर ने शिक्षक को बनाया शिकार, ATM कार्ड बदलकर अकाउंट से निकाला पैसा, गिरफ्तार इसे संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को उपस्थित रहने और आवेदन का जवाब देने का आदेश दिया था। इस आदेश पर अभियुक्त उमेश सिन्हा, रीता तिवारी, किरण तिवारी, सुलोचना आडिल और उपस्थित हुई। लेकिन, मुख्य अभियुक्त नीरज जैन सहित 4 अन्य उपस्थित नहीं हुए।
यह भी पढ़ें : Road Accident : हाइवे बनी मौत की सड़क… दो बाइक आपस में टकराई, 2 की दर्दनाक मौत, इतनों की हालत गंभीर वहीं इस प्रकरण में अभियुक्त बनाई गई रीता तिवारी एक आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रकरण मे अभियोजन न्यायालय के आदेश से प्रकरण की जांच कर रहे है। इसलिए प्रकरण की आगे की सुनवाई स्थगित रखी जाए। न्यायालय ने इस आवेदन पर अभियोजन को जवाब पेश करने का समय दिया है। इस प्रकरण की सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी।