इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने 14 नवम्बर 2024 को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उन्होंने फ्लाइट के क्रू मेंबर को बम के बारे में सूचना दी थी, जिससे विमान में खलबली मच गई थी। उनके अधिवक्ता फैजल रिजवी ने जानकारी दी कि अदालत ने जमानत का आदेश दिया है, जिससे बाद उनके पक्षकार अनिमेष मण्डल को जेल से रिहा कर दिया गया है।
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CG Flight News: यह है मामला
आईबी के अधिकारी अनिमेष मंडल ने 14 नवंबर को नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद चालक दल से कथित तौर पर कहा था कि विमान में बम है। जिसके बाद विमान को रायपुर डायवर्ट किया गया, लेकिन लैंडिंग के बाद तलाशी के बाद सूचना निराधार पाई गई। इसके बाद मंडल को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (4) (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी ने बताया था कि मंडल (44) नागपुर में तैनात आईबी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक के अधिकारी हैं और वे निर्दोष हैं। वकील रिजवी के अनुसार, मंडल के विमान में चढ़ने के बाद उसे अपने स्रोत से बम के बारे में सूचना मिली थी।