जैसे- कोई किसी स्कीम या अन्य जगहों पर निवेश करता है, तो कोई अपने बैंक खाते में पैसे को बचाकर रखता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बैंक खातों में पैसे बचाकर रखने वाले लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। लेकिन क्या आपने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक खाते में रखे पैसे का क्या होगा? और वो भी ऐसी स्थिति में जब खाते में कोई नॉमिनी न हो? तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर किसी खाताधारक की बिना नॉमिनी बनाए मृत्यु हो जाती है, तो फिर खाते में रखे पैसों का क्या होगा।
नॉमिनी है तो कैसे ले सकते हैं पैसे
दरअसल, कई लोग और खासतौर पर बूढे-बुजुर्ग अपने बैंक खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। अगर आपने अपने बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ा है, तो खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को पैसे निकालने के लिए दो गवाह चाहिए होते हैं।
गवाह के अलावा बैंक में खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होता है और असली सर्टिफिकेट दिखाना होता है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया हो जाती है, और फिर नॉमिनी को खाताधारक के पैसे मिल जाते हैं।
अगर नहीं है नॉमिनी, तो ऐसे निकाल सकते हैं पैसे
अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, जिसमें कोई नॉमिनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उस मृत व्यक्ति के बैंक खाते में रखे पैसों पर दावा करता है। तब इस व्यक्ति को लंबी कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है।
दरअसल, लंबी कानूनी प्रक्रिया से मतलब है कि दावा करने वाले व्यक्ति को विल या फिर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बैंक के समक्ष दिखाना होता है। इसके बाद एक गहन जांच होती है, और तब जाकर ये तय किया जाता है कि दावा करने वाला व्यक्ति दावेदारी के लिए सही है या नहीं।
दस्तावेज चाहिए होते हैं
जो व्यक्ति मृत व्यक्ति के बैंक खाते के पैसों पर दावा करता है, उसे कई दस्तावेज भी जमा करवाने पड़ते हैं। इसमें आधार कार्ड से लेकर अन्य कई जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं।