रायपुर

भारतमाला परियोजना, भू-अर्जन और मुआवजा पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

– हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका के आधार पर जवाब के लिए पांच बिंदु भी तय किया है।

रायपुरJul 28, 2021 / 07:56 pm

CG Desk

highcourt bilaspur

दुर्ग . भारतमाला परियोजना की दुर्ग-रायपुर सिक्सलेन सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजा के मामले हाईकोर्ट भू-अर्जन अधिकारियों और नेशनल हाईवे से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने दुर्ग, राजनांदगांव और आरंग के किसानों की याचिका पर इस संबंध में आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका के आधार पर जवाब के लिए पांच बिंदु भी तय किया है। इसके साथ ही तीनों जिले के संबंधित भू-अर्जन अधिकारियों और नेशनल हाईवे के अफसरों को अगली सुनवाई में जवाब के साथ प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहने की हिदायत दी है।
बता दें कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा के मामले में नियमों का पालन नहीं करने सहित अन्य गड़बडिय़ों को लेकर दुर्ग, राजनांदगांव और आरंग के 59 किसानों ने हाईकोर्ट में संयुक्त रूप से याचिका लगाई है। जिस पर किसानों के पक्ष की दलील के आधार पर भू-अर्जन अधिकारियों और नेशनल हाईवे के अफसरों को नोटिस जारी किया गया है।
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