हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका के आधार पर जवाब के लिए पांच बिंदु भी तय किया है। इसके साथ ही तीनों जिले के संबंधित भू-अर्जन अधिकारियों और नेशनल हाईवे के अफसरों को अगली सुनवाई में जवाब के साथ प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहने की हिदायत दी है।
बता दें कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा के मामले में नियमों का पालन नहीं करने सहित अन्य गड़बडिय़ों को लेकर दुर्ग, राजनांदगांव और आरंग के 59 किसानों ने हाईकोर्ट में संयुक्त रूप से याचिका लगाई है। जिस पर किसानों के पक्ष की दलील के आधार पर भू-अर्जन अधिकारियों और नेशनल हाईवे के अफसरों को नोटिस जारी किया गया है।