दरअसल जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में महापौर के अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में पार्षदों के खरीद फरोख्त हो सकता है।इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार ने बंद कर दिया है। अब पार्षद ही महापौर व अध्यक्ष चुनेंग। इसी साल के अंत में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं।
पंचायत चुनाव की प्रणाली में हो सकता है बदलाव
निकाय चुनाव के तर्ज पर सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में भी बदलाव कर सकती है। इस बात में प्रदेश के पंचायत मंत्री ने भी हामी भरी है। आपको बता दें अगर ऐसा बदलाव किया गया तो आम जनता सरपंच का नहीं केवल वार्डों के पंच का चुनाव करेंगे।
निकाय चुनाव के तर्ज पर सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में भी बदलाव कर सकती है। इस बात में प्रदेश के पंचायत मंत्री ने भी हामी भरी है। आपको बता दें अगर ऐसा बदलाव किया गया तो आम जनता सरपंच का नहीं केवल वार्डों के पंच का चुनाव करेंगे।
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