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GST Scam: 80 लाख रुपए का जुर्माना सहित जीएसटी वसूल किया गया
GST Scam: बताया जाता है कि चिन्हांकित किए गए कारोबारी पिछले काफी समय से लगातार कम टैक्स जमा कर रहे थे। दिल्ली स्थित जीएसटी (GST) मुख्यालय से सूची मिलने पर 16 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान को शुरू किया गया है। सूची में पिछले काफी समय से जीएसटी जमा नहीं करने, कारोबार को नुकसान में चलना दिखाकर कम टैक्स देने, कागजों में फर्जी फर्म चलाने और बोगस बिलिंग करने वालों का ब्यौरा दिया है।
कच्चे में लेन-देन
सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में टैक्स की हेराफेरी करने के लिए अधिकांश कारोबारी कच्चे में लेन-देन करते है। इसे देखते हुए संबंधित फर्म पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। साथ ही, पंजीकृत कारोबारियों की पहचान करने के लिए प्रतिष्ठान के साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर की अनिवार्यता की गई है। इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जीएसटी विभाग ने इससे बचने के लिए कारोबारियों को प्रतिष्ठान के साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फर्म में रखने, लेन-देन का हिसाब और गोदाम में रखे स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन रखने कहा है।