जारी निर्देश में कहा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल पर हैं। इस कारण से लोक हित, नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री द्वारा संविदाकर्मियों की (Raipur Strike News) मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके बावजूद संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के अनुसार आचरण नियम का उल्लंघन है।
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