राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि माह अक्टूबर, 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये।
यह भी पढ़ें: बड़ा तोहफा! इन कर्मचारियों को मिलेगा 10 प्रतिशत एक्सपीरिएंस बोनस, बढ़कर आएगी सैलरी, मिलेगी छुट्टियां यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगी मद (जिससे कार्मिकों को भुगतान किया जाता हो ) से किये जाने वाले भुगतान भी दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये ताकि कार्मिकों को मजदूरी / पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान किया जा सकें ।
राज्य शासन के निगम / मंडल / प्राधिकरण / आयोग / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम / अन्य एजेंसी / संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार भुगतान पर विचार कर सकते हैं।