प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा के न्यायालय में दो साल पहले हुए संतोष दुबे हत्याकांड मामले की सुनवाई थी। शुक्रवार को न्यायालय ने हत्या के दोषी पूजा सचदेव, मोनू उर्फ भावेश सचदेव, रंजीत स्वामी उर्फ मोंटू और राशिद अली उर्फ राजा बैझड़ को आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है। मोनू को पिछले साल ही गिरफ्तार किया गया था। बाकी तीनों को पुलिस ने हत्या के दूसरे दिन हिरासत में ले लिया था।
क्या है मामला
11 अगस्त 2017 की रात करीब 12.20 बजे ओसीएम चौक निवासी पूजा के घर संतोष दुबे की बेरहमी से चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी। हत्या में पूजा, राजा, मोनू और रंजीत शामिल थे। हत्या के बाद आरोपी कमरे में बाहर से ताला लगाकर भाग निकले थे।
बताया जाता है कि पूजा और संतोष के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाद में पूजा का राजा से प्रेम संबंध हो गया। इससे संतोष नाराज रहता था। वह पूजा को राजा से दूर रहने के लिए कहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था।
घटना वाली रात पूजा ने फोन करके संतोष को अपने मकान में बुलाया था। वहां पहले से राजा, मोनू और रंजीत मौजूद थे। संतोष के पहुंचते ही आरोपियों ने चाकू से उसके पेट में कई वार ((Girlfriend stabs lover) ) किए। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी मकान में ताला लगाकर भाग निकले थे।
अपराधिक गतिविधियों में रहती है संलिप्त
पूजा और उसकी बहन मोनिका का नाम कई बार अपराधिक गतिविधियों में सामने आ चुका है। विधानसभा चुनाव के समय पुलिस ने मोनिका को जिलाबदर कर दिया था। शराब, गांजा तस्करी, सट्टा व मारपीट-गुंडागर्दी के कई मामलों में दोनों बहनें शामिल रही हैं।