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रायपुर

नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी छूट, लेकिन पहले करना होगा ये काम, जानिए कैसे

– केंद्रीय परिवहन विभाग से आदेश जारी होते ही शुरू होगी कार्रवाई- सड़कों से जल्दी ही 20 वर्ष पुराने वाहन सड़कों से होंगे बाहर

रायपुरFeb 10, 2021 / 03:06 pm

Ashish Gupta

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रायपुर. अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी से ऊब चुके हैं और नई गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल, पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर नई वाहन खरीदने पर पंजीयन शुल्क में छूट मिलेगी। यह छूट आपको केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी (Scrap policy) के तहत मिलेगी।
बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Transport Minister Nitin Gadkari) द्वारा पिछले दिनों 15 वर्ष पुराने कमर्शियल और 20 वर्ष पुराने निजी वाहनों को सड़कों से हटाने की घोषणा की थी। साथ ही इसे कैबिनेट ने पेश कर वाहन मालिक की स्वैच्छा से स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर छूट का प्रस्ताव दिए जाने का आश्वासन दिया था।
परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर नई वाहन खरीदने पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क में छूट मिलेगी। यह दोपहिया, तीनपहिया और मालवाहक कर्मशियल वाहनों की श्रेणी के अनुसार होगी। इसके आदेश जारी होने के बाद निर्धारित शुल्क का खुलासा होगा। वहीं कंडम वाहनों का स्क्रैप कराने पर इसके विक्रय से मिलने वाले राशि पर भी केंद्र सरकार द्वारा जल्दी ही पलिसी जारी होगा।

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छत्तीसगढ़ में सड़क से बाहर होंगे 5 लाख वाहन
छत्तीसगढ़ की सड़कों से जल्दी ही 20 वर्ष पुराने वाहन सड़कों से बाहर होंगे। केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी इसकी कवायद में जुटे हुए हैं। इसके लिए पुरानी दोपहिया से लेकर चारपहिया और कमर्शियल वाहनों को चिन्हांकित किया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से इसके आदेश जारी होते ही वाहन मालिकों को एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचना भेजी जाएगी।

साथ ही उन्हें अपनी पुरानी वाहनों को स्वैच्छिक स्क्रैप योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पिछले दिनों 15 वर्ष पुराने कमर्शियल और 20 वर्ष पुराने निजी वाहनों को सड़कों से हटाने की घोषणा की थी। साथ ही इसे कैबिनेट ने पेश कर वाहन मालिक की स्वैच्छा से स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर छूट का प्रस्ताव दिए जाने का आश्वासन दिया था।

राज्य में इतनी वाहन
छत्तीसगढ़ में इस समय कुल 6211131 वाहन परिवहन विभाग में रजिस्टरर्ड है। इसमें से करीब 5 लाख वाहन स्क्रैप नीति के लागू होने पर सड़कों से बाहर होंगे। इसमें 2 लाख 50000 दोपहिया, 52 पैंसेजर कार, छोटी बड़ी मालवाहक एवं यात्री बस करीब 1 लाख और करीब 1 लाख घरेलू कार एवं तीनपहिया वाहन शामिल है।

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जाम से मिलेगी निजात
सड़कों से 5 लाख से अधिक वाहनों के बाहर होने ट्रैफिक समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही कंडम वाहनों के बाहर होने से दुर्घटना भी कम होंगी। साथ ही प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि राज्य निर्माण के बाद पिछले 20 वर्ष में वाहनों की संख्या में 60 गुना से अधिक इजाफा हुआ है। परिवहन विभाग के आकडो़ के अनुसार 1999 में परिवहन विभाग में करीब 1 लाख 10000 वाहनों ही पंजीकृत थी।

15 वर्ष का पंजीयन
निजी वाहन खरीदी करने के बाद पंजीयन करते समय परिवहन विभाग द्वारा लाइफटाइम टैक्स लिया जाता है। लेकिन, यह टैक्स 15 वर्ष के लिए लिया जाता है। इसके बाद वाहनों की जांच करवाने के बाद वाहन के माडल के अनुरूप दोबारा शुल्क का प्रावधान है।

संयुक्त परिवहन आयुक्त वेदव्रत सिरमौर ने कहा, गाइडलाइन का पालन होगाकेंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पुरानी वाहनों को सड़कों से बाहर किया जाएगा। कमर्शियल वाहनों का टैक्स और फिटनेस जांच के दौरान वाहनों को परमिट जारी नहीं होंगे। वहीं निजी वाहन मालिक स्वैच्छिक योजना के तहत स्क्रैप करा सकेंगे।

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