उल्लंघन करने वाले 131 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 115100 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। बता दें कि रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में पुलिस ने सप्ताहभर पहले एंबुलेंस से 364 किलो गांजा पकड़ा था। जांच के दौरान पता चला कि परिवहन विभाग की बिना अनुमति के एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा था। इसके बाद रायपुर सहित प्रदेशभर के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर एंबुलेंस की जांच की गई। इस दौरान बिना अनुमति चल रहे वाहनों को जब्त किया गया है।
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बिना अनुमति चल रही एंबुलेंस : प्रदेश में बिना अनुमति के हजारों निजी एंबुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है। कोरोनाकाल के दौरान सैकड़ों लोगो ने अपनी निजी वाहन को एंबुलेंस में तब्दील कर चलाना शुरू कर दिया था। जबकि नियमानुसार एंबुलेंस का संचालन करने के लिए परिवहन विभाग से अनुमति लेनी होती है। बता दें कि प्रदेशभर में 50 हजार से ज्यादा एंबुलेंस चल रही है। जबकि इसमें से 15 हजार ही पंजीकृत है। इसमें रायपुर जिले में 4,766 पंजीकृत एंबुलेंस शामिल है। इनके संचालन के लिए परिवहन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। नियमानुसार एंबुलेंस में ऑक्सीजन, मास्क, सिलेंडर, बीपी मशीन, अग्निशमन यंत्र, प्रशिक्षित पैरा-मेडिकल स्टाफ, आपातकालीन जीवन रक्षक दवाइयां होना जरूरी है।
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