DJ Ban in CG: पारम्परिक वाद्ययंत्रों का उपयोग करें
डीजे को लेकर इस बार प्रशासन और पुलिस सख्त हैं, क्योंकि 11 सितंबर को ही शासन ने सभी कलेक्टर-एसपी को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि निर्धारित डेसीबल से ज्यादा साउंड वाले डीजे का उपयोग पूरी तरह बैन किया जाए। (DJ Ban in CG) इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। यही वजह है कि प्रशासन बिना साउंड सिस्टम के धुमाल, बैंड और बाजे की ही अनुमति दे रहा है। प्रशासन की ओर से अपील की है कि पारम्परिक वाद्ययंत्रों का ही उपयोग करें, जिससे दूसरों को परेशानी न हो।डीजे से ही चलता है परिवार
शासन के निर्देश से डीजे-धुमाल के ऑपरेटर नाराज हैं। उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया है। उनका कहना है कि उनका परिवार इसी से चल रहा है। (DJ Ban in CG) डीजे बंद किए जाने पर उनके परिवार का गुजर बसर कैसे चलेगा। झांकी निकालने वाले भी लगातार बैठक कर रहे हैं। उनके बीच ये चर्चा है कि डीजे की अनुमति नहीं दी तो झांकी नहीं निकाली जाएगी।मालवाहक गाड़ियों में डीजे के बॉक्स अनुमति नहीं
कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार चारपहिया या मालवाहक गाड़ियों में डीजे के बॉक्स को नहीं लटकाया जा सकता है। यहां तक कि उसे बाहर निकालकर बांध नहीं सकते हैं। ऐसा करना गैरकानूनी है। (DJ Ban in CG) इस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। मालवाहक को मोडिफाइड कर उसके पिछले हिस्से में बड़े-बड़े बॉक्स लगाए जा रहे हैं। इस पर भी शासन ने कलेक्टर-एसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इन्हें जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।19 को शाम 6 बजे से ये रास्ते रहेंगे बंद
शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक की ओर जाने वाली रोड।मौदहापारा मस्जिद से जयस्तंभ चौक तक की सड़क।
तात्यापारा चौक से शारदा चौक तक की सड़क।
शास्त्री बाजार से मालवीय रोड जाने वाली सड़क।
सुभाष स्टेडियम से कोतवाली जाने वाली सड़क।
गांधी मैदान से कोतवाली चौक।
बूढ़ेश्वर चौक से पुरानी बस्ती जाने वाली सड़क।
लाखेनगर से पुरानी बस्ती जाने वाली सड़क।