इस दौरान अधिकारियों ने समिति के पदाधिकारियों को तय समय के बाद पंडालों में डीजे, धुमाल या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाने का निर्देश दिया। इसके अलावा रोड में पूजा-पंडाल व स्वागत द्वार न लगाने, वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था कराने, तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने कहा गया।
1 अक्टूबर तक विसर्जन की अपील Ganesh Chaturthi 2023: बैठक में सभी समितियों को गणेश प्रतिमा का विसर्जन 1 अक्टूबर तक करने कहा गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार ही डीजे-धुमाल का इस्तेमाल करने कहा गया। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एनआर साहू, एएसपी शहर अभिषेक माहेश्वरी, प्रोटोकॉल एएसपी पिताम्बर पटेल आदि उपस्थित थे। गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी 19 सितम्बर को है।