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जारी आदेश में वित्त विभाग ने कई मामलों में खरीदी में छूट दी है। इसके अलावा यदि किसी विभाग में खरीदी जरूरी होगी, तो उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। पत्र के मुताबिक केन्द्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के लिए राशि क्रय की जा सकती है।
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