परिवहन विभाग ऑटोमोबाइल्स डीलरों द्वारा दस्तावेजों की जांच करने के बाद अन्य लोगों के खाते में भी जल्दी ही सब्सिडी की राशि ट्रांसफर करेगा। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन द्वारा ईवी खरीदारों के दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही उनका बैंक खाता साफ्टवेयर में कनेक्ट किया गया। ईवी खरीदारों को सब्सिडी की राशि नहीं मिलने की खबर पत्रिका में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी।
इनको मिलेगी राशि
मोटरयान अधिनियम के तहत पंजीकृत ईवी खरीदने वाले को सब्सिडी की राशि मिलेगी। वाहन की कीमत का न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए ईवी खरीदारों को ऑटोमोबाइल्स डीलर से संपर्क कर उन्हें अपना बैंक खाता देना पड़ेगा।
मोटरयान अधिनियम के तहत पंजीकृत ईवी खरीदने वाले को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसकी प्रथम किस्त ईवी खरीदारों को ट्रांसफर कर दी गई है। दस्तावेजों की जांच करने के बाद अन्य ईवी खरीदारों को जल्दी ही राशि मिलेगी।
– शैलाभ साहू, सहायक परिवहन आयुक्त