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इसलिए पूछताछ करने की जरूरत है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए गिरफ्तारी को अवैध बताया। (cg raipur news) साथ ही कोर्ट को बताया कि कर्नाटक पुलिस पहले ही धारा 384 और 120 बी को खारिज कर चुकी है। लेकिन, इसका कोई दस्तावेज और चालान की प्रति कोर्ट में पेश नहीं की गई। करीब 3 घंटे तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रात करीब 11.30 बजे कोर्ट ने ईडी को निखिल से पूछताछ करने की अनुमति दी। (chhattisgarh news) बता दें कि निखिल ने ईडी के खिलाफ दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय और रायपुर के तेलीबांधा थाने में ईडी के अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। यह भी पढ़ें