इसलिए पूछताछ करने की जरूरत है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए गिरफ्तारी को अवैध बताया। (cg raipur news) साथ ही कोर्ट को बताया कि कर्नाटक पुलिस पहले ही धारा 384 और 120 बी को खारिज कर चुकी है। लेकिन, इसका कोई दस्तावेज और चालान की प्रति कोर्ट में पेश नहीं की गई। करीब 3 घंटे तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रात करीब 11.30 बजे कोर्ट ने ईडी को निखिल से पूछताछ करने की अनुमति दी। (chhattisgarh news) बता दें कि निखिल ने ईडी के खिलाफ दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय और रायपुर के तेलीबांधा थाने में ईडी के अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।
शराब कारोबारी 26 जून तक रिमांड पर शराब कारोबारी अरविंद सिंह को ईडी ने पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया। इस दौरान तीसरी बार फिर पूछताछ करने के लिए आवेदन लगाया गया। जिसे स्पेशल जज ने मंजूर कर 26 जून तक पूछताछ करने की अनुमति दी। (Raipur news today) वहीं बचाव पक्ष की ओर से मनीलॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजे गए सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग और संदीप नायक का जमानत आवेदन पेश किया गया। साथ ही कोर्ट को बताया कि कर्नाटक पुलिस द्वारा चार्जशीट में धारा 120 बी और 384 हटा दिया गया है। इसे देखते हुए कोई प्रकरण ही नहीं बनता है। (ED NEWS) कोर्ट अब इस मामले में 26 जून को सुनवाई करेगी। वहीं आबकारी विभाग के सचिव व कमिश्नर निरंजन दास के अग्रिम जमानत आवेदन पर दो दिन की बहस के बाद स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।