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Driving license renewal: ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण करवाने वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। 40 साल से अधिक उम्र वालों के लिए यह जरूरी है। इसमें किसी भी श्रेणी के वाहन को चलाने की फीस 474 रुपए लगता है। यदि किसी आवेदक के डीएल को एक्सपायर हुए एक साल से ज्यादा हो गया है तो उसे प्रति वर्ष 2000 रुपए तक पेनाल्टी देना होगा। आरटीओ-पुलिस काट सकती है चालान Driving license: ड्राइविंग लाइसेंस है और अपने अभी तक उसकी वैलिडिटी पर ध्यान नहीं दिया है, तो आपका चालान कट सकता है। वाहन चालक पर 2000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरटीओ और यातायात पुलिस चालान काट सकती है।
अपने ड्राइविंग लाइसेंस में वैलिडिटी का (RTO-Police) ध्यान रखें। इसे खत्म होने से पहले रिनिवल करा लें। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। -शैलाभ साहू, आरटीओ, रायपुर
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