रायपुर

खतरा अभी टला नहीं, कलेक्टोरेट, तहसील, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर होगी कोरोना टेस्ट सुविधा

राजधानी में कोरोना सक्रमण केस में भले ही कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यदि लोग लापरवाही बरतेंगे तो फिर मामले बढ़ सकते हैं। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कहा हैं कि रायपुर जिले में भले ही कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार की दर में काफी कमी आई है।

रायपुरOct 20, 2020 / 09:44 pm

Karunakant Chaubey

रायपुर. कोरोना के रोकथाम के लिए कलेक्टर लोगों को जागरूक करने और टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने इसके लिए कलेक्टोरेट परिसर, तहसील परिसर, ऐसे शासकीय कार्यालयों, चिकित्सालयों, क्लीनिक जहां काफी भीड़-भाड़ होती है, वहां भी नागरिकों को कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।

राजधानी में कोरोना सक्रमण केस में भले ही कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यदि लोग लापरवाही बरतेंगे तो फिर मामले बढ़ सकते हैं। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कहा हैं कि रायपुर जिले में भले ही कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार की दर में काफी कमी आई है।

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दो-तीन माह ज्यादा सावधानी रखने की जरुरत

आने वाले प्रमुख त्यौहारों और ठंड का मौसम के कारण आगामी 2-3 माह बेहद कठिन है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि सभी लोग कोविड एप्रोप्रिऐट बिहेवियर का पालन करें। इसमें तीन व्यवहार जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी रखना और नियमित रूप से हाथ धोना शामिल है। कलेक्टर भारतीदासन ने यह बात जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय -सीमा की बैठक में कही।

जिले में करीब ढाई हजार कोरोना टेस्ट हो रहे है प्रतिदिन

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.मीरा बघेल ने बताया कि रायपुर जिले में वर्तमान में करीब ढाई हजार कोरोना टेस्ट प्रतिदिन हो रहे है, इसमें से करीब छ:सौ टेस्ट आरटी- पीसीआर, एक हजार छ: सौ टेस्ट रेपिड एंटीजेन और करीब तीन सौ टेस्ट ट्रू नॉट के माध्यम से हो रहे है। बैठक में कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से भी कोरोना टेस्ट लगातार कराने के निर्देश दिए।

मास्क पहनने के लिए चलेगा अभियान

कलेक्टर ने कहा कि रायपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियो के संचालन को बढ़ावा देने और नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक प्रतिबंधों को हटाया गया है। उन्होंने जिले में मास्क पहनने के लिए अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए साथ ही जिले के सभी कार्यालयों, उनके सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जिले के सभी प्रकार की सेवा देने वाले डिलेवरी पाइंन्टस जैसे- राशन दुकान, पेट्रोल पंप, आबकारी दुकान इत्यादि में नागरिकों से इन तीनों व्यवहारों का सख्ती से पालन कराने को कहा।

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