यह भी पढ़ें: CG Election: छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव पर आया नया अपडेट, इस दिन होगा जिला पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर- अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की। राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है।
ये है खर्च की सीमा तय
- पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिक निगम के लिए महापौर -अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए
- तीन लाख से पांच लाख की आबादी वाले निगम के लिए 20 लाख रुपए
- तीन लाख से कम आबादी वाली निगम के लिए 15 लाख रुपए