अब राज्य के भू-स्वामियों को पटवारी रिकार्ड में त्रुटियों में सुधार के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। इससे पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को (CG Tahsildar) भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड के त्रुटियों में सुधारने के लिए प्राधिकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (CG Tahsildar) ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदार को 5 अधिकार दिए गए हैं।
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