दरअसल हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट करता है कि “अंजली जैन को सखी सेंटर से रिहा किया जाए और 24 घंटे पूर्व उसके पिता को सुचित किया जाए, इसके लिए दूरभाष की व्यवस्था का उपयोग शामिल है” अब ये जो सशर्त रिहाई है, इसी ने पुलिस के लिए पेंच फंसा दिया है। पुलिस को इस शर्त को पूरा करने के लिए अंजली के पिता से संवाद करना है, और अंजली के पिता का मोबाईल बंद है और ना ही अपने निवास पर वे उपलब्ध हैं।
पुलिस ने इसके लिए नोटिस चस्पा करने और ईश्तहार जारी करने की “आईपीसी-तकनीक” अपनाई है, लेकिन यह तकनीक हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगी इसे लेकर विधि के जानकारों की राय ली जा रही है। पुलिस इस संवेदनशील मामले में खुद को मोहरा बनने नहीं देना चाहती। हालाँकि अभी तक की ही कार्यवाही पर पुलिस को मामले से जुड़े दोनों पक्ष आरोप लगा रहे है।
पुलिस इस मसले को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्र ने देर रात यह संकेत दिए हैं कि, रिहाई में आई पेंच का समाधान आज पुलिस निकाल लेगी।कप्तान आरिफ़ शेख़ ने इस मसले पर संक्षिप्त लेकिन अहम जवाब दिया अंजली जैन की कल सुबह 11 बजे रिहाई हो जाएगी।