रायपुर

Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बेटियों को तोहफा, योजना के तहत दे रही 1 लाख रूपए

Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana: छत्तीसगढ़ में भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के हिसाब से छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना (CG Dhan Laxmi Yojana) शुरू किया है. इसके अलावा धन लक्ष्मी योजना में बेटियों की शिक्षा के लिए अलग से पैसे दिये जाते हैं.

रायपुरJul 25, 2022 / 04:00 pm

Sakshi Dewangan

Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana:रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धनलक्ष्मी योजना (Chhattisgarh Dhanlaxmi Yojana)शुरू की है. देश के कई राज्यों ने केंद्र सरकार की भाग्यलक्ष्मी, सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के बाद इसी तरह की सरकारी योजना अपने राज्य में शुरू की है.


देश में लड़कियों के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए इस तरह की योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. देश के कई इलाके में लड़कियों की कम उम्र में पढ़ाई रोक दी जाती है. पालन-पोषण और शादी आदि के खर्च से डरकर कई इलाके में बच्चियों को गर्भ में ही मरवा दिया जाता था. साल 2008 में शुभलक्ष्मी या भाग्यलक्ष्मी योजना (Dhan Laxmi Yojana Chhattisgarh) नाम की एक योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी.
छत्तीसगढ़ में भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के हिसाब से छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना (CG Dhan Laxmi Yojana) शुरू किया है. इसके अलावा धन लक्ष्मी योजना में बेटियों की शिक्षा के लिए अलग से पैसे दिये जाते हैं.


Dhan Laxmi Yojana में 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक समय-समय पर दिये जाते हैं. छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए परिवार में बेटी का जन्म होने पर आवेदन पत्र (Dhanlaxmi Yojana CG Online Application, Registration form) भरने के लिए जिला आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क किया जा सकता है. छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना में मिलने वाले लाभ (CG Dhan Laxmi Yojana Benefits)CG धनलक्ष्मी योजना का लाभ कन्या के जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक अविवाहित रहने पर तक दिया जाता है

धनलक्ष्मी योजना की पात्रता
आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
बालिका का जन्म के समय पंजीकरण होना अनिवार्य हैं.
आवेदक का संपूर्ण टीकाकरण होना भी अनिवार्य हैं.
स्कूल में पंजीकरण तथा शिक्षा प्राप्त करने पर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका का 18 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं होना चाहिए.

महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
आयु का प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी आदि

छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा.
होम पेज पर आपको छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा.
इस पेज पर आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा.
आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी.
अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे.

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