रायपुर

CG Rape Case: नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की कैद, 9000 रुपए का अर्थदंड

CG Rape Case: रायपुर में किशोरी को विवाह करने का झांसा देकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले रवि देवांगन को 10 साल और 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

रायपुरJan 23, 2025 / 11:34 am

Shradha Jaiswal

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर में किशोरी को विवाह करने का झांसा देकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले रवि देवांगन को 10 साल और 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं, किशोरी को भगाकर ले जाने में रवि की मदद करने पर उसकी मां सरस्वती बाई, पिता परदेशीराम और दोस्त जितेन्द्र देवांगन को 5-5 साल की कैद और 9000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
वहीं, किशोेरी के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा की गई है। इसी तरह अबोध बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले शिव कोसले को 5 साल की कैद और 2500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत में हुई।
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CG Rape News: आरोपी को मिली 10 साल की कैद

विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि बिरगांव निवासी रवि देवांगन (20 साल) उरला थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी को 17 अप्रैल 2018 को भगाकर हैदराबाद ले गया। इस दौरान उसने दुष्कर्म किया। किशोरी के गायब होने पर उनके परिजनों ने उरला थाना में शिकायत दर्ज कराई।
जांच के दौरान पता चला कि रवि को उसके परिजन और दोस्त ने किशोरी के साथ भगाकर ले जाने में मदद की थी। इसे देखते हुए आरोपी युवक सहित उसके माता-पिता और दोस्त को गिरफ्तार किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान कुल 13 गवाहों के बयान करवाए गए। वहीं, मुजगहन थाना क्षेत्र में सवा चार साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले शिव कोसले (23 साल) मुजगहन निवासी को 5 साल की सजा सुनाई गई है।
आरोपी 21 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे बालिका को खिलाने के बहाने ले गया था। इस दौरान मारपीट कर बालिका से दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका के रोने की आवाज सुनकर परिजनों और पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गया। शिकायत पर प्रकरण की जांच करने के बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 गवाहों के बयान करवाए गए।

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