scriptCG Railway News: कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच से हो रहे टिकट कंफर्म, दो प्रमुख ट्रेनों के यात्रियों को मिलेंगी सुविधा | CG r4 Tickets are being confirmed with extra coaches in many trains, passengers of two major trains will get the facility | Patrika News
रायपुर

CG Railway News: कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच से हो रहे टिकट कंफर्म, दो प्रमुख ट्रेनों के यात्रियों को मिलेंगी सुविधा

CG Railway News: राजधानी रायपुर में रेलवे के ऑफ सीजन में भी ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। इसी माध्यम से यात्रियों के वेटिंग टिकट कंफर्म होंगे।

रायपुरAug 26, 2024 / 11:59 am

Shradha Jaiswal

CG Railway News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में रेलवे के ऑफ सीजन में भी ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। दोनों श्रेणी स्लीपर और एसी कोच की एक जैसी स्थिति है। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग हमेशा 100 के करीब बनी हुई है। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने मुख्य रूप से दो प्रमुख ट्रेनों इंदौर से पुरी और विशाखापट्टनम से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों के लिए अतिरिक्त कोच की सुविधा मुहैया कराने जा रहा है। इसी माध्यम से यात्रियों के वेटिंग टिकट कंफर्म होंगे।
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CG News: ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेनें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलती हैं। ट्रेन नंबर 20917/20918 इंदौर-पुरी-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस में एक थर्ड एसी-3 कोच एवं एक स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से इंदौर से 27 अगस्त और पुरी स्टेशन से 29 अगस्त को मिलेगी। इसी तरह बिलासपुर स्टेशन से कटनी रेल लाइन से होकर चलने वाली विशाखापटनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस में भी 1 स्लीपर एवं 01 एसी-3 इकॉनमी कोच की सुविधा विशाखापटनम से 3 सितंबर से तथा अमृतसर तरफ से 7 सितंबर से उपलब्ध रहेगी। इससे इन दोनों ट्रेनों के दोनों तरफ के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा।
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CG Train: रेलवे ट्रैक पर बैठना, चलना और सेल्फी लेना जानलेवा

रेल पटरियों पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए रेलवे के संरक्षा अधिकारियों ने जागरुकता अभियान चलाया है। रेलवे स्टेशनों के आसपास एवं परिक्षेत्र में लोगों को यह बता रहे हैं कि पटरी पर बैठना, सेल्फी लेना और पटरी पार करने जैसी असुरक्षित गतिविधियों से बचना है। वरना जानलेवा साबित हो सकता है। इसके साथ ही ऐसा करना रेलवे एक्ट के तहत अपराध भी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कानूनी कार्रवाई और जुर्माना दोनों सजाएं हो सकती हैं।

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