रायपुर

CG Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई, 4 परिसरों में सीलबंदी

CG Property Tax: रायपुर में नगर निगम प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स और खाली प्लाटों का टैक्स वसूलने के लिए जोर लगा रहा है। इस काम में स्वसहायता समूह को भी लगाया जा रहा है।

रायपुरNov 21, 2024 / 11:24 am

Shradha Jaiswal

CG Property Tax: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स और खाली प्लाटों का टैक्स वसूलने के लिए जोर लगा रहा है। इस काम में स्वसहायता समूह को भी लगाया जा रहा है। बुधवार को जोन-10 ने चार ऐसे बड़े बकायेदारों के ठिकाने पर पहुंचा, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं हो रहा था। इस दौरान चार परिसरों में लाखों रुपए बकाया होने पर सीलबंदी की कार्रवाई के दौरान वे जमा कराने के लिए राजी हुए।
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CG Property Tax: बकायेदारों के ठिकानों पर कार्रवाई

निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने इस मामले में राजस्व विभाग के अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उपायुक्त विवेकानंद दुबे एवं जोन कमिश्नरों को सख्त निर्देश दिए हैं। आयुक्त की सख्ती के बाद जोन-10 के वार्ड 56 के टैगोर नगर क्षेत्र में गोविंद एल्युमिनियम के प्रोपराइटर महेश नारवानी के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स से निगम को 10 लाख 47 हजार 196 रुपए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स लेना है।
इसी प्रकार वार्ड-50 के महावीर नगर पुरैना क्षेत्र में प्रोपराइटर अजय क्षत्रे के व्यावसायिक प्रतिष्ठान से 6 लाख 17 हजार 254 रुपए बकाया हैं। इसी जोन के वार्ड 56 के श्यामनगर क्षेत्र में प्रोपराइटर अनिल बजाज के व्यवसायिक परिसर का 6 लाख 93 हजार 132 रुपए बकाया है।

तीन दिन का समय मांगा

बड़े बकायेदारों पर जब तक शिकंजा नहीं सकता, तब तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करते। जैसे ही तालाबंदी की कार्रवाई शुरू होती है तो भुगतान करने में देर नहीं लगाते। जोन-10 कमिश्नर राकेश शर्मा ने बताया कि इन बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्ती करने पर उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है। वार्ड 52 में प्रोपराइटर ज्योति शर्मा के आनंद रेस्टोरेंट को 5 लाख 78 हजार 368 रुपए बकाया नहीं देने पर सीलबंद कर दिया गया है।

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