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CG News: होटल बेबीलॉन में रेड, 10 आरोपी गिरफ्तार, एक घंटे बाद छोड़ा, 18 घंटे बाद जारी किए नाम

CG News: रायपुर शहर के वीआईपी रोड स्तिथ होटल बेबीलॉन कैपिटल में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेलते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही आरोपियों के पास से 1,98,150 रुपए कैश मिले हैं।

रायपुरAug 28, 2024 / 10:21 am

Shradha Jaiswal

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में पुलिस ने सोमवार की देर रात वीआईपी रोड स्तिथ होटल बेबीलॉन कैपिटल में छापेमारी कर जुआ खेलते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन एक-डेढ़ घंटे बाद ही थाने से उन्हें छोड़ दिया गया। मामले में आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं करने पर सोशल मीडिया पर दिनभर पुलिस की किरकिरी हुई। तब पुलिस ने 18 घंटे बाद जुआ एक्ट में गिरफ्तार आरोपियों के नाम उजागर किए। साथ ही, होटल मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। तेलीबांधा थाने में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4, 5, 36 के तहत इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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CG News: बेबीलॉन के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज

पुलिस के अनुसार, होटल बेबीलॉन में जुए की फड़ चल रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल छापा मारा। इस दौरान जुआ खेलते हुए 10 आरोपी पकड़े गए। जुआरियों में रित्विक भंसाली, पारस वाधवा, यश चावला, ऋषभ भंसाली, दर्शन मूलवानी, गौरव गोलछा, अक्षय सचदेव, पंकज चावला, निखिल जगताप, निखिल सिंघानिया हैं। आरोपियों के पास से 1,98,150 रुपए कैश मिले हैं। इन आरोपियों में कुछ जाने-माने बिल्डर और सराफा व्यापारी के बेटे शामिल हैं। होटल बेबीलॉन कैपिटल के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि होटल में जुआ खेलने की अनुमति दी गई थी। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है।

ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश

पुलिस का दावा है कि वह जुआ और सट्टा खेलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और एंटी क्राइम यूनिट को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखें और तुरंत कार्रवाई करें।

क्या कहता है कानून

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे छह महीने की जेल या तीन से दस हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति जुआ घर चलाता है या उसकी सहायता करता है, तो पहली बार पकड़े जाने पर उसे छह महीने से तीन साल तक की जेल और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाता है, तो उसे दो से पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा।

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