मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्ष, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक रेंज, समस्त कलेक्टर और पुलिस अधिक्षकों को पत्र लिखा है। इस मुख्य सचिव ने लिखा है, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के अनुसार समस्त वाहन चालकों द्वारा धारण किया जाना अनिवार्य है।
आदर्श प्रस्तुत करें शासकीय कर्मचारी
यातायात पुलिस की जांच के दौरान अक्सर देखा जाता है कि लोग शासकीय कर्मचारी होने का धौंस भी दिखाते हैं। कई बार पुलिस के सिपाही भी हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं। इससे कार्रवाई के दौरान सामान्य नागरिकों को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है, सभी शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं एवं उनके परिजन और जनसामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों के अनुपालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसी तरह से सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक है। जिससे सड़क दुर्घटनाएं नहीं हो। यह भी पढ़ें