CG News: इस वजह से किए गए निलंबित
नगरपालिका कार्यालय द्वारा नवीन भवन के लिए जारी टेंडर को नियमानुसार कार्रवाई ना करने व निविदा खोले जाने की कार्यवाही में अनियमितता बरते जाने के कारण निकाय में तीनों को निलंबित किया गया है। यह भी पढ़ें
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गौरतलब है कि शासन से प्राप्त आदेश के अनुसार रतनपुर नगरपालिका के नवीन भवन बनाने बाबत बीते छह फरवरी 2024 को165,77 लाख रुपए का आन लाइन टेंडर जारी किया गया था। जिसमें नवीन कार्यालय भवन निर्माण के लिए आमंत्रित निविदा को खोले जाने की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब करने, निविदा समिति से अनुशंसा प्राप्त नहीं करने, पुनर्निविदा की कार्यवाही में अनियमितता तथा सम्भावित आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी पाए जाने के कारण ऐसा कदम उठाया गया। CG News: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते)नियम 1968 के नियम 53 के तहत उप अभियंता वैभव अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन निलंबित कर दिया गया।