CG News: पात्रता अनुसार दी जाएगी अनुकम्पा नियुक्ति
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा के लिए पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके। इसे लेकर दिवंगत शिक्षक पंचायत अनुकंपा संघ पिछले करीब आठ सालों से संघर्ष कर रहा है।
संघ की अध्यक्ष अश्वनी सोनवानी का कहना है कि राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला तो लिया है, लेकिन इसमें पात्रता की शर्त जोड़ दी है। जबकि इसका सभी को मिलना चाहिए।
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शराब की बोतल में नए होलोग्राम
कैबिनेट ने देशी व विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किये जाने के लिए होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। इसके लिए अब सरकार भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।