यह भी पढ़ें: CG News: सरकार की नई योजना, मिलेंगे 10 लाख रुपए, ये होंगे आवश्यक दस्तावेज… आदेश के मुताबिक रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखे जाने का रखा जाएगा। वहीं किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर नगर निगम के आदेश के मुताबिक 7 और 8 सितंबर के अलावा ,14 सितंबर डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर और उत्तम क्षमा पर्व 18 सितंबर को भी रायपुर में मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही ने सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को आदेश का पालन करने के लिए कहा है। वहीं संबंधित क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।