जिन अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है, उनमें रायपुर जिले के 11 बिलासपुर के 9, महासमुंद, बलौदाबाजार, कोंडागांव, दुर्ग के 10 अस्पताल शामिल हैं। सभी अस्पतालों के नोटिस जारी कर दिया गया है। रायपुर से अशोका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सीआईएमटी अस्पताल
हेरिटेज अस्पताल, मित्तल इंस्टीट्यूट, सत्यम अस्पताल, दानी केयर अस्पताल, श्री राम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, अंकुर अस्पताल, न्यू वंदना अस्पताल व साईं समर्थ अस्पताल शामिल है। इसी तरह बिलासपुर से स्टार चिल्ड्रन अस्पताल, सराफ ईएनटी अस्पताल, प्रभा हास्पिटल एवं ट्रामा केयर, ओंकार अस्पताल, केयर एवं क्योर अस्पताल, आरबी इंस्टीट्यूट, यशोदा अस्पताल, आरबी अस्पताल, किम्स अस्पताल पर जुर्माना लगाया गया है।
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कोंडागांव के एकता हॉस्पिटल व शिव अमृता अस्पताल, दक्ष अस्पताल बिलाईगढ़, मां यशोदा अस्पताल गरियाबंद, महासमुंद से जय पताई माता अस्पताल, श्री राम अस्पताल, श्री उत्तम साईं केयर हास्पिटल तथा कृष्णा अस्पताल दुर्ग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव के जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बसंतपुर को योजना से तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। इस अस्पताल ने मरीज को जनरल वार्ड में रखकर आईसीयू का पैकेज लिया था। साथ ही, ओपीडी में मरीज से 3 हजार रुपए लिया गया था। इसे भी वापस नहीं किया गया। इसलिए निलंबन की कार्रवाई की गई। योजना के सीईओ व हैल्थ डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि टोल फ्री नंबर 104 पर मरीज शिकायत कर सकते हैं। अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत एपीएल परिवार को सालाना 50 हजार व बीपीएल परिवार को 5 लाख तक का इलाज फ्री किया जाता है।