पीड़ित ने इसकी शिकायत पंडरी थाने में की, तो वहां कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने न्यायालय में परिवाद पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने कारोबारी और पार्षद के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
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पुलिस के मुताबिक नगर निगम कॉलोनी निवासी 64 वर्षीय योगेश कुमार वाष्णेय की वीआईपी स्टेट में भूमि खसरा नंबर 1130/5 घ-6 रकबा 9700 वर्गफुट है। इसका सौदा होटल कारोबारी दिनेश राठौर से वर्ष 2013 में हुआ। इसके एवज में दिनेश ने कुल 45 लाख रुपए उसे दिया। इसके बाद दिनेश ने उसमें बने मकान को तोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद हाईटेंशन तार गुजरने का बहाना करके सौदा कैंसिल कर दिया। इसके बाद योगेश ने पूरे 45 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए दिनेश को वापस कर दिया। इसके कुछ समय बाद योगेश अपनी जमीन देखने गया, तो वहां आरोपी दिनेश ने बाउंड्रीवाल खड़ी कर दी थी। फिर उस जमीन को कांग्रेस पार्षद कामरान अंसारी को बेच दिया था। पीड़ित इस पर आपत्ति जताई, तो दिनेश ने उस जमीन को खरीदकर पार्षद अंसारी बेचने का खुलासा किया। इससे हैरान पीड़ित ने पार्षद अंसारी से संपर्क किया, तो उसने भी दिनेश से जमीन खरीदना बताकर पल्ला झाड़ लिया।