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CG Alert: अधिवक्ता मोहम्मद साजिद खान और अभिषेक तंबोली ने बताया कि रायपुर के सीजीएसबी फाइनेंस कंपनी से नवीन माखीजा (31 साल) ने 2017-18 में 1 लाख 50 हजार का लोन लिया था। इसके एवज में चेक दिया। बैंक में इसे निर्धारित समय पर लगाने पर लगातार यह बाउंस हो गया। इसकी जानकारी कंपनी के डायरेक्टर शुभम राय (27 साल) चंगोराभाठा निवासी द्वारा कारोबारी को दी गई। लेकिन, हर बार वह झांसा देने पर उसे सेटलमेंट के लिए बुलवाया गया। इस दौरान वह 1 लाख 50 हजार रुपए देने पर सहमति बनने पर फिर चेक दिया। लेकिन, फिर वह बाउंस होने पर कोर्ट में धारा 138 के तहत आवेदन लगाया गया। जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कारोबारी को दंडित किया।