अपूर्ण कार्य 31 दिसंबर तक पूर्ण करने का फरमान
निकायों को जारी निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में सभी नगरीय निकायों को योजना अन्तर्गत स्वीकृत आवासों (बीएलसी एवं एएचपी) में प्रगति की सूक्ष्मतापूर्वक व्यक्तिगत् रूप से समीक्षा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि समस्त अपूर्ण कार्य 31 दिसंबर 2024 (मिशन अवधि) तक पूर्ण किया जाए।मिशन अवधि के बाद नहीं मिलेगा अनुदान
निकायों से कहा गया है कि योजना अन्तर्गत निर्धारित मिशन अवधि 31 दिसंबर 2024 के पश्चात् अपूर्ण परियोजनाओं (बीएलसी एवं एएचपी) को संबंधित नगरीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों से पूर्ण कराने होंगे। राज्य शासन मिशन अवधि के पश्चात् अपूर्ण परियोजनाओं के लिए किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान राज्य शासन द्वारा संबंधित नगरीय निकायों को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा योजना अन्तर्गत एएचपी- बीएलसी घटक अन्तर्गत स्वीकृत आवासों में से अप्रारंभ आवासों को अनिवार्यतः प्रारंभ किया जाए एवं अपात्र हितग्राहियों के आवासों के कटौती प्रस्ताव को शासन की ओर प्रेषित किया जाए।लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई