कलेक्ट्रेट कोर्ट ने अंतरिम आदेश में सहारा के पूर्व ब्रांच मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा के नाम पर जिले में स्थित करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का अंतरिम आदेश दिया है। कलेक्टर कोर्ट से अंतरिम आदेश जारी होने के बाद कुर्की की कार्रवाई के पूर्व विशेष न्यायालय भेजना होता है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए विशेष न्यायालय (डीजे कोर्ट) अत्यांतिक अर्थात फायनल आदेश के लिए भेजा गया है। डीजे कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
क्या है पूरा मामला विकास निगानिया ने इस मामले में सहारा के पूर्व ब्रांच मैनेजर के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि बड़ा लाभ दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए निवेश किया गया, लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद उनकी राशि वापस नहीं की गई। इस तरह के और कई शिकायतें हुई थी जिसमें 2788 निवशेकों से 27 करोड़ से अधिक की राशि का गड़बड़झाला किया गया है।