इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों के साथ-साथ राजस्व मंडल के अध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों के लिए गाइड-लाइन जारी कर दी है। इसमें रिक्त पदों में भर्तियों के लिए विभागीय अनुमति प्राप्त करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक की गई है।
सरकारी विभाग नहीं कर सकेंगे भर्ती नियमों में बदलाव
शासकीय विभागों में भर्ती नियम में बदलाव को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है। इसमें इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई है कि शासकीय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के बिना भर्ती नियमों में बदलाव कर रहे हैं। इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लंबित हो रही है। सामान्य विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को कड़ा निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भर्ती नियम में बदलाव से पहले भारसाधक मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद अभिमत के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के नियम शाखा को भेजा जाए। इसके अलावा विधि विभाग से भी सलाह ली जाए। इसके बाद ही भर्ती नियमों में बदलाव किया जाए।