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सुप्रीम कोर्ट ने लिया यह फैसला
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है, जैसे यह ओबीसी पर लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध कर रहे हैं। यह भी पढ़ें: Bharat Bandh 2024: ’21 अगस्त को भारत बंद’ जानिए क्यों किया गया बंद का ऐलान, SC-ST संयुक्त संघर्ष मोर्चा जताएंगे विरोध
Bharat Bandh 21 August 2024: जानें क्या खुला-क्या रहेगा बंद
बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में सभी संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है, जिसके कारण वहां पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। हालांकि, भारत बंद के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे दिनों में सार्वजनिक परिवहन और निजी कार्यालय आमतौर पर बंद रहते हैं. जबकि, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहती हैं।
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