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रायपुर

अंतागढ़ टेपकांड में जोगी को तगड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

अंतागढ़ टेपकांड (Antagarh Tape Case) में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है।

रायपुरSep 16, 2019 / 08:22 pm

Ashish Gupta

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रायपुर. छत्तीसगढ़ के चर्चित अंतागढ़ टेपकांड (Antagarh Tape Case) में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जोगी की अर्जी को खारिज कर दिया।
बतादें कि अंतागढ़ टेपकांड में अजीत जोगी (Ajit Jogi) और उनके बेटे अमित जोगी (Amit Jogi) के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी ने अग्रिम जमानत के लिए चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत में अपने वकील एसके फरहान के माध्यम से लगाई थी।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले अंतागढ़ टेपकांड सामने आने के तीन साल बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार पर धोखाधड़ी और पैसों के प्रलोभन और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंडरी थाने में दर्ज है। कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता किरणमयी नायक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।

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