रेलवे कर रहा कंफर्म टिकट का दावा, रोज स्टेशन पहुंच रहे 70 हजार यात्री, लेकिन समस्या जस के तस …
इसी प्रकार यदि माओवादी हिंसा या इसी प्रकृति की हिंसा होने पर मृतक परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। पहले मुआवजा की राशि 20 लाख रुपए थी। नए संशोधन के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि अधिकारी-कर्मचारी की दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख के स्थान पर 7 लाख 50 हजार रुपए और यदि स्थायी अपंगता माओवादी हिंसा या इसी प्रकृति की घटना के कारण होती है तो मुआवजा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए दी जाएगी।राजस्व विभाग में चल रहा बड़ा झोल – झाल, जांच रिपोर्ट गायब, दर्जन भर कालोनियों में लटक रही तलवार
इसके लिए अधिकारी व कर्मचारी को विधिक उत्तराधिकारी आवेदन को भरकर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जो उस पर रिपोर्ट तैयार कर अपनी अनुशंसाओं सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सात दिवस के भीतर प्रेषित करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आवेदन या दावा का निराकरण सात दिन के भीतर कर अधिनिर्णय पारित करेगा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर आदेश प्राप्त होने पर अविलंब प्रतिकर का भुगतान करेगा।