कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के जेलों में भीड़ कम करने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के निर्देश में प्रदेश के विभिन्न कैदियों को रिहा किया गया है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है जिससे संक्रमण का खतरा अधिक है ऐसे इन कैदियों को पेरोल, अंतरिम जमानत और सजा पूरी करने वाले कैदियों को छोड़ा गया है।
कोरोना महामारी की आशंका को देखते हुए जेलों से 1500 कैदी रिहा किए जाएंगे। यह फैसला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की टेली कांफ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया। तिहाड़ जेल दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां ऐसा फैसला लिया गया है।