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सीएम भूपेश बघेल सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत रोलिंग मिलों को 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इससे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी को होने वाले हानि की प्रतिपूर्ति हेतु देय सब्सिडी राशि का राज्य शासन द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2022 से लागू नई विद्युत की दरों से उत्पन्न परिस्थिति में राज्य में एचव्ही-4 टैरिफ संवर्ग में सम्मिलित स्टेंड एलोन रोलिंग मिलें, जो सीएसपीडीसीएल से बिजली प्राप्त कर रही हैं, को परिस्पर्धा में बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रियायती पैकेज के तहत यह विशेष छूट प्रदान की गई है।
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बता दें कि छत्तीसगढ़ में 175 रोलिंग मिलें हैं, जिनमें से रायपुर में 125 मिलें संचालित हैं। कोयला के दामों में लगातार वृद्धि और महंगी बिजली के चलते रोलिंग मिलों का संचालन प्रभावित हुआ है। रोलिंग मिलों के संचालन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट देकर विशेष राहत दी गई है, ताकि रोलिंग मिलों में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे।
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