नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को छह साल की सजा
रायगढ़. शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने १० साल की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटने का फैसला सुनाया गया है। इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने शासन की तरफ से पैरवी की।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2020 में पुसौर क्षेत्र की 16 वर्षीय छात्रा को आरोपी सनत कुमार निषाद पिता जयलाल निषाद ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाया। वहीं 23 सितंबर 2020 को नाबालिग छात्रा के पिता खेत मे काम करने गए थे और मां तालाब गई तो आरोपी उसे शादी का झांसा देते हुए घर से भगा ले गया। परिजन जब घर लौटे और बेटी को घर में नहीं पाया तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। पतासाजी के बीच तो खुलासा हुआ कि उसे सनत के साथ बाइक पर जाते देखा गया है। ऐसे में परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुसौर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) व अन्य धारा के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने उक्त नाबालिग को जांच के दौरान सनत के साथ पाया। ऐसे में पुलिस ने सनत को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग छात्रा का मुलाहिजा कराया। इस दौरान खुलासा हुआ कि शादी का झांसा देकर सनत ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसकी सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा के न्यायालय में हुई। मामले में सुनवाई करते हुए आरोप पर आरोपी सिद्ध हुआ। ऐसे में दोषी को 10 साल की कैद और 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।