गौरतलब है कि रायगढ़ निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक-25 कौहकुंडा में स्थित शिव मंदिर को लेकर सुधा राजवाड़े नामक महिला ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें उसने शिव मंदिर समेत 16 लोगों के खिलाफ जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन व संबंधित तहसीलदार को जांच करने निर्दशित किया था। आदेश के परिपालन में तहसीलदार ने 10 दिन पूर्व शिव मंदिर समेत 10 लोगों को नोटिस जारी कर 25 मार्च को कोर्ट में अपना पक्ष रखने कहा था।
पक्षकारों में शिव मंदिर का भी नाम
तहसील कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में 6वें नंबर पर शिव मंदिर के नाम का उल्लेख है। नोटिस में शिव मंदिर के पुजारी, प्रबंधक या ट्रस्टी के नाम से संबोधित न कर सीधे शिव मंदिर लिखा गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि तहसीलदार ने भगवान शिव को ही नोटिस जारी किया है।
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तहसील कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के पालन में 25 मार्च को शिव मंदिर से सम्मान पूर्वक शिव मंदिर को ठेले में लेकर मोहल्ले के लोग तहसील कोर्ट पहुंचे। आस्था से जुड़ा मामला होने के कारण काफी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे थे। तहसील में अधिकारियों के नहीं होने के कारण सुनवाई की तिथि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।