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ईलाज के दौरान मौत जांच में मृतिका के परिजनों से कथन लेकर जांच किया गया जिसमें परिजनों ने बताए कि युवती को अविवाहित बताकर उसके साथ रिलेशनशिप में रहने वाले दानिश खान उर्फ समीर हसन पिता जमाल खान उम्र 27 वर्ष निवासी इंदिरा नगर रायगढ़ द्वारा युवती को गर्भपात के लिए असुरक्षित तरीके से दवाई खिलाने से युवती की तबीयत बिगड़ी (CG News Update) और ईलाज दौरान उसकी असमय मौत हुई है। यह भी पढ़ें
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पुलिस ने किया गिरफ्तार मर्ग जांच में आरोपी दानिश खान उर्फ समीर हसन द्वारा जानबूझकर गर्भपात के लिए अज्ञात दवा खिलाने से ईलाज दौरान युवती की मृत्यु होना पाए जाने से थाना चक्रधरनगर में 29 मई को आरोपी पर गैर इरादतन हत्या (धारा 304 आईपीसी) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। (Raigarh Crime News) मामला संवेदनशील होने बीते मंगलवार को आरोपी के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। यह भी पढ़ें