रायगढ़

CG Suspended News: एसपी ने 2 आरक्षकों को किया सस्पेंड, ट्रक चालक को दे रहे थे ये खौफनाक धमकी, जानें पूरा मामला?

Raigarh News: पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने पूंजीपथरा थाने के दो आरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

रायगढ़Oct 11, 2024 / 01:03 pm

Khyati Parihar

Chhattisgarh Police Constable Suspended: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में SP दिव्यांग पटेल ने 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। ट्रक चालक को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। शिकायत की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षकों पर कार्रवाई की है।
मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के जिला पलामू का रहने वाला संजित कुमार रवि पिता शीतल राम रवि ट्रक का चालक है। पूंजीपथरा क्षेत्र के उद्योगों में ट्रक लेकर गया था, जिसे पूंजीपथरा थाना में पदस्थ आरक्षक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह और आरक्षक डोमन सिदार ने रोका गया।

Police Constable Suspended: आरक्षक निलंबित

बता दें कि फर्जी केस में फंसाने की धमकी व भयादोहन कर रुपए मांगने वाले दो आरक्षकों को एसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिले में बढ़ रहे अपराधों को एक तरफ जहां कम करने के लिए पुलिस विभाग लगातार प्रयासरत है तो दूसरी तरफ कुछ पुलिस कर्मी अपने पद का दुरुपयोग कर लोगों में भय पैदा करते हुए उनसे रुपए की मांग करते हैं। इसकी शिकायत गाहे-बगाहे पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचती रहती है।
वहीं अगर देखा जाए तो इस तरह की ज्यादा शिकायते औद्योगिक क्षेत्र के थाना से ही आती है। ऐसे में विगत दिनों झरखंड प्रांत के पलामू जिला के रेला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दंडीलाखुर्द निवासी संजीत कुमार रवि पिता स्व. शीतल राम रवि ने पत्र के माध्यम से एसपी दिव्यांग पटेल से शिकायत की थी। इसमें (Police Constable Suspended) पूंजीपथरा थाना में पदस्थ आरक्षक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह एवं आरक्षक डोमन सिदार अवैध रूप से वाहन को थाने में रखने, पैसे लेने तथा पद का दुरूपयोग कर लोगों को भयादोहन कर रहे हैं।
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साथ ही रुपए नहीं देने पर फर्जी प्रकरण में फंसा देने की धमकी भी दी जा रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए आर. 624 धर्मेन्द्र प्रताप सिंह एवं आर. 80 डोमन सिदार थाना पूंजीपथरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उक्त अवधि में आरक्षक द्वय का मुख्यालय रक्षित केन्द्र रायगढ़ रहेगा तथा निलंबन अवधि में उक्त आरक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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