पीड़ित युवती ने बताया कि वर्ष 2020 से निखिल को जानती है। उसकी बहन के माध्यम से निखिल से जान परिचय हुआ था। निखिल से बातचीत होती थी और निखिल पसंद करता हूं शादी करूंगा बोला था। मई 2020 को निखिल शहर घूमने जाने के लिए बहाने से बुलाया और अपने घर ले जाकर शादी करने का विश्वास दिलाकर शारीरिक संबंध बनाया।
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CG Rape Case: युवती ने बताया कि उस समय वो नाबालिग थी। बालिग होने पर घरवालों को निखिल के बारे में बताई, तब घरवाले निखिल के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे। निखिल और उसके घरवाले शादी के लिए राजी थे पर अब निखिल शादी से इंकार कर मरने-मारने की धमकी देता रहा। युवती के आवेदन पर धारा 376(2) (ढ), 366, 506 आईपीसी, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वहीं आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी को गिरतार करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।